Let us know in the following blog how to claim under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Lets see how and where to claim for this scheme.
सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी। यह योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके तहत लोगों को बीमा कराने के लिए सिर्फ 12 रुपये सालाना का प्रीमियम देना होता है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में बीमित राशि का भुगतान नॉमिनी या उसके परिवार को किया जाता है। सड़क दुर्घटना या अन्य दुर्घटना के कारण पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। हालांकि, अगर पॉलिसीधारक किसी दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करेंतो आइए जानें कि पॉलिसीधारक के नॉमिनी या परिवार के सदस्य इस राशि का दावा कैसे कर सकते है
पीएम सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) लाभों का दावा करने की प्रक्रिया:-
- पॉलिसीधारक व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति (मृत्यु के मामले में) को दुर्घटना होने के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।
- दावा प्रपत्र बैंकों, निर्दिष्ट बीमा प्रदाताओं या वेबसाइटों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्म पूरी तरह से भरा होना चाहिए।
- पूरी तरह से भरा हुआ दावा प्रपत्र दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर बैंक शाखा में जमा किया जाना चाहिए।
- दावा प्रपत्र के साथ सिविल सर्जन द्वारा जारी मूल प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक निर्वहन प्रमाण पत्र भी शामिल किया जाना चाहिए।
- बैंक पॉलिसीधारक के खाते के विवरण को सत्यापित करेगा और फिर दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर मामले को बीमा कंपनी को स्थानांतरित कर देगा।
- बीमित व्यक्ति प्रमाणित करेगा कि व्यक्ति मास्टर पॉलिसी में सूचीबद्ध हैं।
- बैंक दस्तावेजों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दावों पर कार्रवाई की जाएगी।
- स्वीकृत दावा तब नामांकित व्यक्ति या बीमाधारक के खाते में जमा किया जाएगा।
- यदि बीमाधारक नामांकन नहीं करता है, तो मृत्यु का दावा बीमाधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को पारित कर दिया जाएगा। विरासत प्रमाण पत्र कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- दावे को संसाधित करने के लिए बैंक को अधिकतम 30 दिन दिए गए हैं।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के दावे का फॉर्म भरने की प्रोसेस :-
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना में दावा करने के लिए सबसे पहले आपको जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जन सुरक्षा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट का लिंक हमने आपको नीचे दिया है। jansuraksha.gov.in सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएं।
- ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आपके ब्राउज़र में जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर टोटल तीन तरह के ऑप्शन खुलेंगे। उनमें से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। उस पेज पर उस विकल्प पर क्लिक करें जो आपको क्लेम फॉर्म दिखाएगा।
- अब आपको अपनी स्क्रीन पर भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। उसके बाद आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म पीडीएफ पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म खुलेगा। आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसकी एक हार्ड कॉपी लेनी होगी। (फॉर्म मुद्रित होना चाहिए।)
- अब आपको आवेदन के अंदर पूछी गई सभी जानकारी को पेन की सहायता से ठीक से भरना है और फिर उनके द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना है।
- अब आपको अपने तैयार आवेदन पत्र के साथ बैंक में जाकर जमा करना होगा।
- इसके बाद बैंक आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेगा, आपका आवेदन भी सत्यापित होगा और योजना के तहत दावा की गई राशि बैंक द्वारा आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम कैसे मिलेगा ?
- जब पीएम सुरक्षा बीमा लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों को उस बैंक में जाना पड़ता है जहां व्यक्ति का खाता है। बैंक जाने के बाद व्यक्ति को पॉलिसी धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र को तब बैंक कर्मचारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और फिर आपकी बीमा राशि निर्दिष्ट दिन पर नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
सारांश:–
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा करने के लिए सबसे पहले आपको दावा प्रपत्र प्राप्त करना होगा। आप इस फॉर्म को jansuraksha.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर इस फॉर्म को ठीक से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म को बैंक में जमा करें। आपका दावा बीमा कंपनी द्वारा संसाधित किया जाएगा। फिर आपकी पात्रता का पैसा नॉमिनी के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
क्या इस प्लान के तहत अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है?
नहीं, मृत्यु या विकलांगता में समाप्त होने वाली दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाले अस्पताल में भर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।
कैसे उठाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको योजना में शामिल होने के लिए सालाना 20 रुपये का योगदान देना होगा। उसके बाद आपको इस योजना के तहत 2 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी राशि मिलती है?
अगर किसी पालिसी होल्डर की आकस्मिक मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है, तब उसके नॉमिनी को 2,00,000 रूपये प्रदान किये जाते.
अगर मेरे पास पहले से कोई अन्य बीमा योजना है तो क्या मैं इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ?
हां, योजना के लाभ किसी भी मौजूदा दुर्घटना बीमा कवरेज में जुड़ जाएंगे।